Saturday, 20 January 2024

ग़ाज़ियाबाद और गुरूग्राम समेत दिल्ली में 15 फरवरी तक धारा 144 लागू की गई

 15 फरवरी, 2024 को दिल्ली में अगली सूचना तक धारा 144 लागू कर दी गई। 


दिल्ली में 15 फरवरी तक, गाजियाबाद और गुरुग्राम सहित धारा 144 लागू
दिल्ली में 15 फरवरी तक, गाजियाबाद और गुरुग्राम सहित धारा 144 लागू


यह धारा चार या अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक लगाती है. शहर में विरोध और प्रदर्शनों की बढ़ती संख्या के कारण यह निर्णय लिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यह धारा शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई है। यह धारा लाल किला, इंडिया गेट और जंतर मंतर समेत दिल्ली के कई इलाकों में लगाई गई 

यह आदेश दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किया गया है। इस दौरान 29 दिनों तक पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के अवसर को देखते हुए गाइडलाइन भी जारी की है। इस दौरान पैराग्लाइडिंग, एयरक्राफ्ट, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट के साथ ही कई चीजों के उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

दिल्ली में 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइन भी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि पूरी दिल्ली में 18 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान दिल्ली के अंदर पैरग्लाइडिंग, एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग, पैरा मोटर, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, छोटे आकार के एयरक्राफ्ट पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 15 फरवरी तक लागू रहेगा।

गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली के कमिश्नर द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। दिल्ली के कमिश्नर द्वारा जारी किए आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर पैरग्लाइडिंग, एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस के उड़ाने के साथ-साथ इसकी ऑनलाइन खरीददारी पर भी रोक लगा दी गई है। कमिश्नर के आदेश के अनुसार, इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली के कमिश्नर संजय अरोड़ा के आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीटी में धारा-144, 18 जनवरी से 15 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके बाद इसको हटाया जा सकता है। बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहा आदेश जारी किया गया है।

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